PAN-Aadhaar link :- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सभी पैन कार्ड धारक के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कहा की 31 मार्च से पहले अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar link) कर ले नहीं तो उपयोगकर्ताओं को इसके लिए 1 अप्रैल लिए पेनल्टी लग सकती है । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार इस वर्ष सभी पैन कार्ड धारक को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना आवश्यक है
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनूसार सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पैन को अपने आधार नंबर से जोड़ना (PAN-Aadhaar link) अनिवार्य है यदि आप 31 मार्च के पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते है तो 31 मार्च के बाद से आपके पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा जिस से उपयोगकर्ता अपने पैन का इस्तेमाल जरूरी लेन देन नहीं कर सकेंगे जहां लेन देन के लिए पैन कार्ड की उल्लेख किया जाता है जैसे ट्रैडिंग , म्यूचुअल फंड,बैंक लोन आदि।
PAN-Aadhaar link :-31 मार्च के बाद लगने वाली पेनल्टी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के द्धारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यदि उपयोगकर्ताओं 31 मार्च के बाद 3 महीने तक यानि जून के आखिरी तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक करता है तो उसके लिए उपयोगकर्ताओं को 500 रुपए की पेनल्टी देनी होगी । यदि उपयोगकर्ता 3 महीने के बाद पैन को आधार से लिंक करता है तो उसके लिए उपयोगकर्ताओं को 1000 रुपये तक की पेनल्टी देनी होगी ।
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पैन-आधार से लिंक(PAN-Aadhaar link) ऐसे करें :-
- उपयोगकर्ता पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग ऑफिसियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
- ई-फाइलिंग ऑफिसियल वेबसाइट पर बाईं तरफ आपको लिंक आधार (Link Aadhar)का ऑप्शन मिलेगा.लिंक आधार (Link Aadhar) के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यहां उपयोगकर्ता को अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम और मोबाईल नंबर को भरकर लिंक आधार (Link Aadhar पर क्लिक करना होगा है।
- इसके बाद आपके दिए गये मोबाईल नंबर पर एक OTP आएगी उसे भर कर सबमिट करें अब आपका पैन-आधार से लिंक हो जाएगा
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