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MP Breaking News: हाई कोर्ट ने नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में रोक लगते हुए, प्रशासन पर की नाराजगी जाहिर।

MP Breaking News : मध्यप्रदेश सरकार के निर्देश पर एमपी नर्सिंग काउंसिल (MP Nursing Council) द्वारा सरकारी कॉलेज में सत्र 2022-23 के लिए आयोजित कराई गई प्री-नर्सिंग प्रवेश परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदेश सरकार को फटकार लगते हुए कहा कि सरकार ने यह तय कर लिया है कि जो मन चाहेगा वही करेंगे? नर्सिंग कॉलेजों की CBI जांच चल रही है। इसके बाद भी आप खुराफात से बाज नहीं आ रहे। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश में एमपी नर्सिंग काउंसिल (MP Nursing Council) द्वारा आयोजित कराई गई नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा (nursing entrance exam-2023) पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है

ग्वालियर हाईकोर्ट में प्राइवेट नर्सिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन (Private Nursing Institute Association) की एक जनहित याचिका पर लगातार दो दिन तक सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि “प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में सीबीआई जांच चल रही है। सच सामने दिख रहा है। फिर प्रशासन को ऐसी कौन-सी मजबूरी है कि जो सत्र बीत चुका है, उसमें प्रवेश के लिए जुलाई 2023 में परीक्षा आयोजित कराई जा रही है।

आगे हाईकोर्ट ने शासन से पूछा कि जिन 25 सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा कराई गई है, क्या उनकी CBI जांच चल रही है और जांच का क्या असर पड़ेगा? पुराने सत्र के प्रवेश विलंब से क्यों किए जा रहे हैं? 

याचिकाकर्ता जितेंद्र शर्मा ने बताया कि शासन को हाईकोर्ट के इस सवाल का जवाब देना था, लेकिन शासन का कोई जवाब पेश नहीं किया गया। प्रशासन द्वारा सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा 31 अक्टूबर 2022 को प्रवेश बंद कर दिए थे। वही बीते सत्र में प्रवेश के लिए टेस्ट 7-9 जुलाई 2023 को लिया गया है। जिस पर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की 1050 सीटों के लिए लगभग 66 हज़ार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी।

फिर प्रदेश सरकार ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल (Indian Nursing Council) के दिशा-निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया? एमपी नर्सिंग काउंसिल (MP Nursing Council) अपनी ओर से कोई भी तिथि निर्धारित नहीं कर सकती है। अब हाई कोर्ट ने सरकार की जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 अगस्त तक का समय दिया गया है। कोर्ट में उसी दिन सुनवाई होगी। प्रदेश में नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा पर रोक लगा दी है।

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