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ट्रांसफर-पोस्टिंग वाले अध्यादेश में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एलजी से मांग जबाब।

दिल्ली, समयसत्ता | दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर- पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जास्टिस डी वाई चंद्रचूड़ अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि वे मामले कि विस्तृत सुनवाई के बाद ही इस मामले में कोई आदेश जारी करेंगे। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी को नोटिस जारी कर जबाब तलब करने को कहा है।

बता दे कि दिल्ली में अधिकारियों कि ट्रांसफर- पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जरूरी सेवाओ को छोड़कर अन्य मामले में दिल्ली सरकार को अधिकार दे दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक अध्यादेश लाकर फिर से सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को मिले फैसले को एलजी के सुप्रद कर दिया, केंद्र सरकार के इस फैसले संवैधानिकता को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी हुई है।

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