Liquor policy case :- मनीष सिसोदिया (Manish sisodia) को दिल्ली हाईकोर्ट(Dehli High court) ने एक बार फिर से झटका दिया है हाईकोर्ट (Dehli High court) ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत (Interim bail) की मांग की हुई थी जिसको कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है।
मनीष सिसोदिया( Manish Sisodia) सबूतों और गवाह को कर सकते है प्रभावित
दिल्ली हाईकोर्ट (Dehli High court) ने अंतरिम जमानत (Interim bail) की मांग को खारिज करते हुए टिप्पणी किया है कि मनीष सिसोदिया (Manish sisodia) जिस पद में रह चुके है उस से इस बात की आशंका बन सकती है कि वह उनके खिलाफ कोई भी सबूतों या गवाह को प्रभावित कर सकते है। दिल्ली हाईकोर्ट (Dehli High court) कथित आबकारी नीति (Liquor policy case) घोटाले से जुड़े धन संशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता मनीष सिसोदिया की 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत मामले में सोमवार को अपना आदेश सुनाया।
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