Rahul Gandhi citizenship: कोर्ट ने केंद्र से राहुल गाँधी की नागरिकता का माँगा ब्यौरा, अगली सुनवाई 30 सितंबर को...
राहुल गाँधी के पास दोहरी नागरिकता वाली याचिका पर कोर्ट ने केंद्र से माँगा ब्यौरा, अगली सुनवाई जस्टिस रंजन रॉय व जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ 30 सितंबर को करेंगी।
राहुल गांधी की नागरिकता (Rahul Gandhis citizenship) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस रंजन रॉय व जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को जबाब तलाब किया हैं।
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कोर्ट ने केंद्र सरकार से राहुल गाँधी के खिलाफ नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत दर्जा की गई शिकायत पर कार्यवाही का ब्यौरा माँगा हैं। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को करेगा।
बता दें कि याचिकाकर्ता भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर का दावा हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गाँधी के पास दोहरी नागरिकता है।
जिसके चलते वह भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं एवं सांसद नहीं बने रहें सकते हैं जिसके उनके पास दस्तावेज एवं ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल सबूत के तौर में हैं। याचिकाकर्ता ने राहुल गाँधी की नागरिकता की जाँच सीबीआई से कराने तक की मांग की हैं।
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यह लेख एडमिन द्वारा पोस्ट किया गया है, इस ब्लॉग में सामग्री पूरी तरह से विश्वसनीय है। प्रोफ़ाइल